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Rajasthan: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट ने दी पुलिस सुरक्षा

के जे श्रीवत्सन, जयपुर: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़े को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा दी है। जानकारी के अनुसार, जोधपुर निवासी मनीषा और दिनेश चौहान ने हाईकोर्ट में एडवोकेट निखिल भंडारी के जरिए मुकदमा पेश कर बताया कि वह लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन मनीषा के पीहर पक्ष वालों से […]

Edited By : Pushpendra Sharma | Updated: Dec 10, 2022 12:40
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के जे श्रीवत्सन, जयपुर: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़े को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा दी है। जानकारी के अनुसार, जोधपुर निवासी मनीषा और दिनेश चौहान ने हाईकोर्ट में एडवोकेट निखिल भंडारी के जरिए मुकदमा पेश कर बताया कि वह लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन मनीषा के पीहर पक्ष वालों से दोनों को जान-माल का खतरा लगातार बना हुआ है।

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संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल अधिकार

हाईकोर्ट में बहस करते हुए ये अपील की गई कि चूंकि दोनों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में जोधपुर पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया जाए कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान कराएं। एडवोकेट ने हाईकोर्ट के सामने बहस करते हुए यह भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं।

पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश 

किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने एडवोकेट निखिल भंडारी के तर्कों से सहमत होते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया। यह मामला लिव इन रिलेशनशिप मामलों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

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First published on: Dec 09, 2022 09:10 PM

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