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Rajasthan: गहलोत सरकार ने शुरू की ‘दिव्यांग स्कूटी योजना’, 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन, जानें कैसे लें लाभ

जयपुर: राजस्थान सरकार अपने राज्य के असहाय विकलांग नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू करती रहती है। अब हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखने वाले विकलांगों के लिए एक ओर योजना को शुरू […]

Edited By : Nirmal Pareek | Updated: Aug 3, 2022 13:36
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जयपुर: राजस्थान सरकार अपने राज्य के असहाय विकलांग नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू करती रहती है। अब हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखने वाले विकलांगों के लिए एक ओर योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम Viklang Scooty Yojana है। इस योजना के तहत राज्य के विकलांग नागरिकों को निशुल्क स्कूटी वितरित की जाती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बताया कि वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 हेतु विशेष योग्यजनों से आवेदन आमंत्रित किये गये है। आवेदक अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 31 अगस्त 2022 तक एसएसओ पोर्टल www.sso. rajasthan.gov.in पर SJMS DSAP आइकन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

श्री जूली ने बताया कि निर्धारित आवेदन पत्र, आवेदन की पात्रता, शर्तें एवं विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में भी संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 से मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरूआत की गई थी। योजना से दिव्यांगों को सहारा मिल रहा है और दिव्यांगों को मिलने वाले फायदों को देखते हुए बजट वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा स्कूटियों की संख्या 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार की गई हैै।

उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता में 15 से 29 आयु वर्ग के विशेष योग्यजन की है, जो नौकरी करते हैं या फिर राजकीय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में पढ़ रहे हैं। वहीं, द्वितीय प्राथमिकता के अंतर्गत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में 45 वर्षीय आयु वर्ग के आवेदक शामिल होंगे।

(DIPR, राजस्थान सरकार)

First published on: Aug 03, 2022 01:36 PM
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