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Court: निगमों की एक समिति के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को निगमों की एक समिति के गठन को चुनौती देने वाली दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिल्ली सरकार के वकील को एमसीडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार […]

Edited By : Amit Kasana | Updated: Sep 6, 2022 18:10
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को निगमों की एक समिति के गठन को चुनौती देने वाली दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिल्ली सरकार के वकील को एमसीडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सक्षम अधिकारी से भी रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।

 

पेश याचिका में एमसीडी ने कहा है कि दिल्ली सरकार अपने विधान सभा के माध्यम से विभिन्न समितियों का गठन करती है। संशोधन के बाद उपराज्यपाल द्वारा सदन का कोई नियम नहीं बनाया गया है और न ही स्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिससे उपराज्यपाल दिल्ली के एनसीटी के प्रशासक हैं और जीएनसीटीडी के पास कोई नियम बनाने और मुद्दों पर सवाल उठाने और जांच करने के लिए विधानसभा समितियां बनाने की कोई शक्ति नहीं है।

 

First published on: Sep 06, 2022 06:09 PM

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