TrendingUP Lok Sabha Electionlok sabha election 2024IPL 2024News24PrimeBihar Lok Sabha Election

---विज्ञापन---

दुष्कर्मी बाप, तीन मासूम बेटियों संग करता था पाप, कोर्ट से आज मिली कर्मों की सजा

Court Punishment : छत्तीसगढ़ में एक दुष्कर्मी पिता के खिलाफ अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। वह मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाता है। करीब दो सालों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Apr 24, 2024 20:27
Share :
अदालत ने सुनाया फैसला।

Father Raped Daughters (वीरेंद्र गहवई) : छत्तीसगढ़ में अदालत ने बुधवार को एक पिता को अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन मासूम बच्चियों के साथ रेप के मामले में पिता को दोषी ठहराया गया। यह घटना दो साल पहले बिसालपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र में घटी थी।

चकरभाठा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दुष्कर्मी पिता की तीन बेटियां हैं, जिनकी उम्र 3 साल 7 महीने, 4 साल 9 महीने और 6 साल 3 महीने है। तीनों बच्चियां अपने पिता के साथ रहती थीं। बच्चियां 8-10 दिनों तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं गईं तो इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जानकारी ली तो पता चला कि बड़ी बच्ची के पैर में मोच है और वह डंडा लेकर चल रही है।

यह भी पढ़ें : 2 बच्चे फांसी पर लटकाए, मां ने खुद भी सुसाइड किया; छत्तीसगढ़ के कांकेर में दिल दहलाने वाली घटना

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने चाइल्ड लाइन को दी थी घटना की जानकारी

शक होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 30 सितंबर 2022 को घर जाकर बच्ची से पूछा कि तुम्हें कौन मारता है, तब उसने बताया कि पिता तीनों बहनों के साथ गलत काम करता है। मारपीट में उसके पैर में सूजन आ गई। बच्ची की बात सुनकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने चाइल्ड लाइन को फोन कर घटना की जानकारी दी।

यह भी पढ़ें : बेजुबान के साथ हैवानियत, पत्थर उठा-उठा कर मारे; ‘जल्लाद’ युवक की हरकत का वीडियो देख पुलिस भी भड़की

बच्चियों के बयान के आधार पर पकड़ा गया था पिता

बच्चियों के बयान लेकर पुलिस ने अरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रथम एफटीएससी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां आरोपी पिता को उम्रकैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

First published on: Apr 24, 2024 08:27 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें
Exit mobile version