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Chhattisgarh: पार्षद पवन पटेल पर गिरी गाज, अब पांच साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद नगर पालिका को आर्थिक क्षति के मामले में आरोप साबित होने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान पार्षद पवन पटेल को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। पवन पटेल भाजपा के पार्षद थे, लेकिन उन्हें हाल ही में नगर पालिका […]

Edited By : Yashodhan Sharma | Updated: Sep 26, 2022 11:48
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महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद नगर पालिका को आर्थिक क्षति के मामले में आरोप साबित होने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान पार्षद पवन पटेल को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। पवन पटेल भाजपा के पार्षद थे, लेकिन उन्हें हाल ही में नगर पालिका महासमुंद के अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल, वे वार्ड नंबर 24 से पार्षद हैं।

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पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व वर्तमान प्रेसिडेंट इन काउंसिल के मेंबर पवन पटेल को पांच साल के लिए पार्षद, अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन, मनोनयन के लिए निरर्हित घोषित कर दिया गया है। पवन पटेल ने कार्यकाल के दौरान स्व. बिन्नी बाई सब्जी पसरा की वसूली ठेके के लिए तीन बार निविदा मंगाई। शासकीय दर 4 लाख 70 हजार निर्धारित था। स्वीकृति के लिए प्रेसिडेंट इन काउंसिल में रखे जाने की अनुशंसा की गई थी।

पीआईसी में स्वीकृति के लिए रखा, निर्णय ही नही लिया गया,।पवन पटेल ने बिन्नी बाई सब्जी पसरा की वसूली ठेके पर दिये जाने संबंधी तृतीय निविदा में प्राप्त उच्चतम राशि 4 लाख 30 हजार की अनुशंसा निविदा समिति द्वारा 2 मई 2017 को करते हुए स्वीकृति के लिए पीआईसी में निर्णय के लिए रखा गया था।

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तत्कालीन अध्यक्ष पवन पटेल ने जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे निकाय को आर्थिक क्षति हुई। पवन पटेल के जवाब से असंतुष्ट नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव ने 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है ।

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First published on: Sep 22, 2022 01:30 PM

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