IRCTC Scam Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ शनिवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। सीबीआई ने मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की।
एएनआई के इनपुट्स के मुताबिक, स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। बता दें कि तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में इस मामले में जमानत दी गई थी।
Special Judge Geetanjali Goel issued notice to Tajaswi Yadav on CBI's plea and sought his response in the matter. https://t.co/V8ANWrdU3w
— ANI (@ANI) September 17, 2022
यह घोटाला आईआरसीटीसी होटल के रखरखाव अनुबंध के मामले से संबंधित है जिसमें सीबीआई ने 12 लोगों और दो कंपनियों को आरोपी बनाया था।
2006 में रांची और ओडिशा के पुरी में आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेके बिहार की राजधानी पटना में एक प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ के वाणिज्यिक भूखंड के रूप में रिश्वत में शामिल एक निजी फर्म को आवंटित करने में कथित अनियमितताएं थीं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।