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Bihar News: मुजफ्फरपुर में 11 फरवरी को लगेगी लोक अदालत, इन वादों का होगा निपटारा

मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार की रिपोर्ट: अदालतों (Courts) में बहुत से मामले लंबित पड़े हैं । राज्य सरकार (State Government) समय-समय पर लोक अदालत (People Court) में माध्यम से फैसला या समझौता कर अदालत के दबाव को कम करती रहती है। जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर (Muzzafarpur) ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह सूचना दी हैं की […]

Edited By : Rakesh Choudhary | Updated: Jan 13, 2023 17:57
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Lok Adalat

मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार की रिपोर्ट: अदालतों (Courts) में बहुत से मामले लंबित पड़े हैं । राज्य सरकार (State Government) समय-समय पर लोक अदालत (People Court) में माध्यम से फैसला या समझौता कर अदालत के दबाव को कम करती रहती है। जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर (Muzzafarpur) ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह सूचना दी हैं की 11 फरवरी 2023 को फिर से एक बार न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए लोक अदालत (People Court) लगाई जा रही है।

परस्पर वार्ता से सुलझेंगे मामले

बैंक के ऋण, बिजली बिल के मामले, जमीनी विवाद सहित कई पारिवारिक और छोटे-छोटे मामलों को लोक अदालत में परस्पर वार्ता के जरिए निस्तारण किया जाता है।

कानूनी रूप से होता है मान्य

लोक अदालत द्वारा पारित एवार्ड को सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह कानूनी मान्यता प्राप्त है। अगर कोई न्याय शुल्क दिया गया हो तो निस्तारण के उपरान्त उसे वापस कर दिया जाता है। इस अदालत में मुकदमा पूर्व वाद तथा न्यायालय में लंबित वाद की परस्पर बातचीत से सुलझाया जायेगा। जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।

इन वादों का होगा निबटारा

मुकदमा पूर्व वाद में एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत वाद, धन वसूली वाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी बिल के मामले, भरण पोषण एवं अन्य सिविल विवाद का निपटारा किया जायेगा। जबकि न्यायालयों में लंबित वाद आपराधिक शमनीय मामले, धन वसूली, श्रम, भूमि अधिग्रहण, सेवाएं, राजस्व अन्य दीवानी मामले यथा किराया निषेधाज्ञा वाद आदि का निष्पादन किया जायेगा।

First published on: Jan 13, 2023 05:57 PM

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