इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर नई चाल चली है। मिली जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान ने कहा है कि किसी भारतीय वकील को इस देश की अदालतों में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं है।
पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी से इस संबंध में भारत की मांग के बारे में साप्ताहिक प्रेस वार्ता में पूछताछ की गई। उन्होंने जवाब दिया कि भारत का पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भारतीय वकील को अनुमति देने के लिए असंगत मांग कर रहा है। हमने उन्हें कई बार कहा है कि केवल वही वकील अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है।
प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि विदेशी वकील देश के अंदर वकालत नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने 50 वर्षीय पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में "जासूसी और आतंकवाद" के आरोप में मौत की सजा सुनाई। इसके सप्ताह बाद, भारत ने जाधव तक कांसुलर पहुंच से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया था।
हेग स्थित आईसीजे ने पिछले साल जुलाई में फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा के बारे में "प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार" करना चाहिए और साथ ही बिना किसी और देरी के भारत को कांसुलर पहुंच प्रदान करनी चाहिए। चौधरी ने कहा, "आईसीजे के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समीक्षा और पुनर्विचार प्रक्रिया पाकिस्तान के कानूनों के अनुसार पाकिस्तानी अदालतों में की जाएगी।"
बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से मांग की थी कि जाधव की मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, जिसके लिए भारत ने एक भारतीय वकील नियुक्त करने को भी कहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पहले कहा था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णय के अनुसार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की मांग करेगा।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.