नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव मामले में भारतीय पैरवी की बड़ी जीत हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान सरकार को झटका दे दिया है। कुलभूषण मामले में भारत ने वकील नियुक्त करने की मांग थी। इस मांग पर पाकिस्तानी कानून मंत्रालय द्वारा दाखिल की गई अपील पर शुक्रवार को सुनवाई की गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाए। इसके साथ ही केस की सुनवाई एक महीने के लिए टाल दी गई है।
पाकिस्तान की जेल में रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव जासूसी के आरोप में बंद हैं। उनकी मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए वकील की नियुक्त के मामले पर सुनवाई चल रही है।
हालांकि इस्लमाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिनों पाक कानून मंत्रालय की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की गई थी। इस मामले पर अदालत ने पाक कानून मंत्रालय को भारत उच्चायोग को एक बार फिर जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए आग्रह करने को कहा था।
सुनवाई में अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कोर्ट से कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशों का पालन करते हुए पाकिस्तान ने भारत को राजनयिक पहुंच दी। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि भारत ने वकील नियुक्त करने की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब नहीं दिया है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सरकार को आदेश दिया कि जाधव के मामले पर भारत को उसका ऑर्डर भेजा जाए।
अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में दिए फैसले में भारत के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि कुलभूषण जाधव के लिए भारतीय अधिकारियों को काउंसलर संपर्क की इजाजत दी जाए। साथ ही उसे दी गई सजा पर भी स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से समीक्षा का अवसर होना चाहिए।
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