नई दिल्ली: बांग्लादेश की कैबिनेट ने सोमवार को सड़कों और सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शनों के बाद बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास से मौत की सजा में बदल दिया है।
कैबिनेट के प्रवक्ता खंडेकर अनवारुल इस्लाम ने कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के लिए अध्यादेश जारी करने की संभावना है कि महिला और बच्चों के दमन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाए, क्योंकि संसद सत्र में नहीं है।
इस्लाम ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है कि बलात्कार के मामलों में परीक्षण तेजी से पूरा किया जाए। वर्तमान कानून के तहत बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद है, सिवाय उन मामलों के जिनमें पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, जब मृत्युदंड की अनुमति होती है।
कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की उम्मीद है। हाल के हफ्तों में हिंसक यौन हमलों की एक सीरीज ने राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
स्थानीय मानवाधिकार समूहों का कहना है कि देश में बलात्कारों में वृद्धि हुई है। A-o-Salish Kendra, एक महिला अधिकार समूह ने कहा कि जनवरी और अगस्त के बीच कई गैंग रेप सहित 889 रेप हुए। जिनमें कम से कम 41 पीड़ितों की मौत हो गई। अधिकार समूहों का कहना है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा उत्पीड़न की आशंकाओं के कारण कई और मामले नहीं मिल पाए हैं।
हाल के दिनों में दक्षिणपूर्वी जिले में पुरुषों के एक समूह द्वारा एक महिला पर हमला करने का एक वीडियो फेसबुक के माध्यम से सार्वजनिक होने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई जांच में पाया गया कि वीडियो में महिला के साथ बार-बार बलात्कार किया गया था।
एक अन्य मामले में, एक महिला को एक कार से एक कॉलेज छात्रावास में उठा लिया जाता है, जहां वह अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। सत्तारूढ़ अवामी लीग के छात्रसंघ के कई सदस्यों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया।
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