नई दिल्ली : अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका पर झटका लग रहा है। इसबार डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप समर्थित टेक्सास के मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के चार प्रमुख राज्यों में जीत को चुनौती दी गई थी।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टेक्सास के पास जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन के खिलाफ केस करने का कोई वाजिब आधार नहीं है। मंगलवार को टेक्सास के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल और ट्रंप के सहयोगी द्वारा मामला दायर किया गया था. इस मामले में रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने बुधवार को हस्तक्षेप करने का एक प्रस्ताव दायर किया था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज सैमुअल अलिटो और जज क्लेरेंस थॉमस ने कहा कि उन्होंने टेक्सास पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जरूर थी लेकिन चार राज्यों को अपने चुनाव परिणामों को अंतिम रूप देने से नहीं रोका गया था। वहीं इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर बाइडेन के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्च न्यायालय ने ट्रंप के आधारहीन प्रयासों को खारिज कर दिया है।
वहीं डेमोक्रेट के पेंसिल्वेनिया अटॉर्नी जनरल जोश शापिरो ने ट्वीट के जरिए कहा कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले के जरिए देखा कि कैसे चुनावी प्रक्रिया का देशद्रोही दुरुपयोग के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने झूठा दावा किया है कि उन्होंने चुनाव जीता और चुनाव में धंधली के निराधार आरोप लगाए हैं।
आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप के 232 इलेक्टोरल वोटों की तुलना में बाइडेन को 306 वोटों से जीत हासिल हुई है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए उम्मीदवार के पास 270 इलेक्टोरल वोट जीतना जरूरी होता है। ट्रंप इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इन्हें चुनौती देने उन्होंने दर्जनों मामले अदालतों में दायर किए हैं।
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