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News24
नई दिल्ली: फेसबुक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्क जुकरबर्ग के साथ 49 अन्य लोगों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एक कथित मानहानि पोस्ट से संबंधित मामले में केस दर्ज कराया गया गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद में पुलिस ने जांच के दौरान मामले से जुकरबर्ग का नाम हटा दिया।
यूपी के कन्नौज जिले की एक अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया था। कन्नौज जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धर्मवीर सिंह ने पुलिस को सराहती गांव निवासी अमित कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।
कुमार ने अपने आवेदन में शिकायत की थी कि सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर एक पेज यादव की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने पेज का नाम 'बुआ बबुआ' बताया।
"बुआ बबुआ" शब्द तब गढ़ा गया था, जब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती और अखिलेश यादव ने 2019 में संसदीय चुनाव के दौरान गठबंधन किया था।
एसएचओ प्रयाग नारायण बाजपेयी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत के आदेश के बाद थाटिया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। मामले में नामजद अन्य लोगों में (फेसबुक) पेज का एडमिन भी शामिल है।
कुमार ने कहा कि 25 मई को एक पंजीकृत डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन भेजा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया और मामला दर्ज करने का आग्रह किया।
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने इस साल मई में देश में सरकार द्वारा नया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू किए जाने के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई उपयोगकर्ता सामग्री के लिए कानूनी सुरक्षा खो दी।
नए अधिनियम के अनुसार, उपयोगकर्ता-जनित सामग्री के लिए कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और वे देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह ही भारत के नागरिक और आपराधिक कानूनों के प्रति जवाबदेह हैं।
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