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गाजियाबादः उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में यूपी रेरा ने तीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया है। यूपी रेरा ने गाजियाबाद की अंतरिक्ष रीयलटेक प्राइवेट लिमिटेड की तीन परियोजनाओं का पंजीकरण रद कर दिया है। साथ ही प्रमोटरों के बैंक खाते भी सीज करने का फैसला लिया गया है।
उत्तर प्रदेश रेरा ने गाजियाबाद के तीन हाउसिंग प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। यूपी रेरा ने यह कार्रवाई पंजीकरण की धारा 8 का इस्तेमाल करते हुए की है। रेरा ने अंतरिक्ष रीयलटेक प्राइवेट लिमिटेड की गाजियाबाद स्थित अंतरिक्ष संस्कृति फेज-2, अंतरिक्ष संस्कृति फेज-3 और रक्षा विज्ञान संस्कृति फेज-2 पर यह एक्शन लिया है। साथ ही परियोजना से जुड़े किसी भी प्रकार के लेन-देन को रोकने के लिए प्रमोटरों के बैंक खातों को भी फ्रीज करने का निर्णय लिया गया है।
आपको बता दें कि अंतरिक्ष संस्कृति फेज-2 और अंतरिक्ष संस्कृति फेज-3 परियोजनाओं में करीब 40 प्रतिशत निर्माण हो चुका है। जबकि रक्षा विज्ञान संस्कृति फेज-2 में अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। साथ ही खरीदारों को भी पूरी जानकारी करने के लिए आगाह किया गया है।
क्या है रेरा (RERA)
रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डवलपमेंट) एक्ट 2016 (रेरा/RERA)एक कानून है। इसे भारतीय संसद ने पास किया था। रेरा का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों का निवेश बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना है। मार्च 2016 में इसे पास किया। 1 मई 2016 को इसे लागू किया गया। 92 में से 59 सेक्शन 1 मई 2016 को नोटिफाई किए गए। बाकी के प्रावधान 1 मई 2017 से लागू किए गए।
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