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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर में पुलिस अफसर सुबोध सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपित योगेश राज की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि योगेश राज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायलय ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए आरोपी को सात दिनों में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
योगेश राज की जमानत याचिका को निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि- ये मामला काफी गंभीर है, जहां गोहत्या के बहाने एक पुलिस अधिकारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया यह उन लोगों का मामला है जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर की ट्रायल कोर्ट से भी पूछा है कि उसको इस मामले में आरोप तय करने और स्वतंत्र गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने में कितना वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद करेगा।
बता दें कि करीब तीन साल पहले 3 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना इलाके में गोहत्या की अफवाह पर भीड़ हिंसक हो गई थी। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जब हालात को संभालने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे तो दंगाइयों ने उनकी हत्या कर दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि सुबोध कुमार सिंह की मौत सिर में गोली लगने की वजह से हुई थी। साथ ही इस रिपोर्ट में ये जानकारी भी मिली कि गोली मारने से पहले भीड़ ने इंस्पेक्टर सुबोध के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की थी।
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