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News24
नई दिल्ली: जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर आजम खान की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसपी नेता को जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का डर है। आजम खान के एक वकील निजाम पाशा का कहना है कि जमानत की शर्त के तौर पर आजम को विवादित 13.8 हेक्टेयर जमीन को खाली करने को कहा गया है।
यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये वही जमीन है, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनी है। इस तरह सरकार इसे तोड़ने की तैयारी में है।
आजम खान के वकील का कहना है कि यूनिवर्सिटी की ओर से ये कहा गया है कि कोई भी इमारत किसी भी शत्रु संपत्ति पर नहीं बनी हुई है और यह एक तरीके से 'मिस यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है'। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
साथ ही याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 312 के केस में जो कंडीशन लगाई है उसको भी चुनौती दी गई है।
इससे पहले जेल से बाहर आने पर आजम खान ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, 'उन्होंने कहा मैं खुद ही निराधार हूं तो नाराजगी के लिए आधार कहा से आएगा। मैं गली में रहने वाला एक गरीब आदमी हूं। हां एक खता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था और चाहा है, वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर वो यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाए, इस पर बुलडोजर चल भी जाए तो टूटे हुए खंडर बनी हुई इमारतों से ज्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे।'
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