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News24
नई दिल्ली: आज से नए महीने अक्टूबर की शुरुआत हो गई है। आज यानी एक अक्टूबर से आपसे से जुड़ कम से कम 11 बड़े नियम बदलने जा रहे है, जिसका असर आप पर और आपकी जेब पर पड़नी तय है। नए लागू होने वाले नियम या बदलाव रुपये-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े हैं।
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1- तीन बैंकों चेकबुक होने जा रहे बेकार
तीन बैंकों के चेकबुक और MICR कोड 1 अक्टूबर से इनवैलिड हो जाएंगे। ये बैंक हैं इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India)। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक (Indian Bank) में हो चुका है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आया है। वहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) का विलय पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुआ था, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है।
2- ऑटो डेबिट भुगतान का बदलेगा तरीका
एक अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा, सभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।
3- निवेश संबंधित नियमों में होगा बदलाव
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) एक अक्टूबर से म्यूचुअल फंड निवेशकों के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नियमों में बदलाव म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को अपनी ग्रॉस सैलरी का 10 प्रतशत हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा। जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।
4- डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट KYC अपडेट डेडलाइन
डीमैट, ट्रेडिंग खाताधारकों को पूंजी बाजार नियामक सेबी ने केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त दिया था। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी लेकिन बाद में सेबी ने इसे बढ़ा दिया था। 30 सितंबर 2021 तक अगर कोई अपने डीमैट या ट्रेडिंग खाते में केवाईसी डिटेल्स को अपडेट नहीं करता है, तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और खाताधारक शेयर बाजार में ट्रेड नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयर खरीदता है, तो ये शेयर उसके खाते में तब तक ट्रान्सफर नहीं होंगे, जब तक कि केवाईसी डिटेल्स का अपडेशन और वेरिफिकेशन नहीं हो जाता।
5- डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन भी हो रहा अनिवार्य
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन (Nomination) की जानकारी भी देनी होगी। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। अगर कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है तो उसे इसके बारे में 'डेक्लेरेशन फॉर्म' भरकर बताना होगा। सेबी ने सभी मौजूदा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वालों के लिए भी नॉमिनेशन की सुविधा दी है। उन्हें अगले साल 22 मार्च तक इस बारे में बताना होगा। अगर वे नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा।
6- फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए यह नियम हो रहा लागू
खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यापार परिचालकों (फूड बिजनेस ऑपरेटर्स) के लिए 1 अक्टूबर 2021 से नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के आदेश के मुताबिक, 'लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और दो अक्टूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।' यदि FSSAI नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण/लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा।
7- 1 अक्टूबर से सैलरी में हो सकती है
कटौती माना जा रहा है कि सरकार 1 अक्टूबर से नया वेज कोड लागू कर सकती है। अगर ये वेज कोड लागू होगा तो आपकी टेक होम सैलरी में कमी आएगी। आपको बता दें कि ये निय पहले 1 अप्रैल 2021 स लागू होना था, लेकिन राज्यों की अटकलों के चलते इसे टाल दिया गया।
8- पेंशन नियम में होगा बदलाव
अगले महीने की पहली तारीख से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल रहा है। अगले महीने से देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।
9- बदल जाएंगे LPG सिलेंडर के दाम
हर महीने की तरह 1 अक्टूबर को भी एक बार फिर से LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव होने जा रहा है। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जाती है। पिछले महीने गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की गई। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में भी फिर से गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है।
10- बंद हो जाएंगी प्राइवेट शराब की दुकानें
1 अक्टूबर से राजधानी दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब बेचने की अनुमति दी है।
11- 1 अक्टूबर से रेलवे का नया टाइम टेबल
रेलवे 1 अक्टूबर से नया टाइम टेबल लागू कर सकती है। माना जा रहा है कि हर साल की तरह रेलवे 1 अक्टूबर से रेलवे अपना नया टाइम टेबल जारी करेगी। हालांकि पिछले साल कोरोना की वजह से ऐसा नहीं किया गया। रेेलवे कोरोना की वजह से स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार रेलवे नया टाइम टेबल जारी कर देगी।
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