के जे श्रीवत्सन, जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी और ओबीसी की तरह ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को 5 और महिलाओं को 10 साल तक कि आयु सीमा में छूट मिलेगी।
अब तक ews वर्ग को आरक्षण का तो प्रावधान था लेकिन उम्र में छूट कैबिनेट के इसी फैसले के बाद मिलेगी। कहा जा रहा है कि रीट,लेक्चरर और पटवारी की परीक्षाओं की तारीख को भी 25 अप्रेल से बढ़कर 20 जून केवल इस फैसले का लाभ देने के लिए ही बढ़ाया गया था।
कैबिनेट की बैठक में लिए इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर निर्धारित आयु पार कर चुके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की भांति आयु में शिथिलता का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी।
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