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चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 25 फरवरी तक टाल दी। करीब 38 साल पहले 1988 में सिद्धू की पटियाला में कार पार्किंग के दौरान गुरनाम सिंह नाम के बुजुर्ग के साथ कहासुनी हुई, इस झगड़े में गुरनाम की मौत हो गई थी। आरोप सिद्धू पर लगा।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई तो इस अपील पर जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि आपके एओआर ने तो हमें पत्र देकर यह कहा है कि यह अप्रत्याशित परिस्थिति है। सुनवाई इतनी जल्दी आ गई, जबकि इस मामले में 2018 से नोटिस जारी हुआ है। एडवांस लिस्ट में ये मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है। इस पर सिद्धू के वकील चिदंबरम ने कहा कि वह इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन नया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नियुक्त होने की वजह से इस मामले की सुनवाई फिलहाल तीन या चार हफ्ते के लिए टाल दी जाए।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 15 मई, 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करने की जानकारी सामने आई थी। जहां उसने पंजाब में 1988 के रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मात्र 1,000 रुपये के जुमार्ने पर बरी कर दिया था। रोड रेज मामले में एक पटियाला निवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने सिद्धू को यह कहते हुए छोड़ दिया था कि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के कठोर आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू के लिए ये केस गले का फांस बना हुआ है। कई साल पुराने मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।
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