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मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मंगलवार को अमरावती के सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को नगर निगम अधिनियम की धारा 351(1ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया।
बीएमसी ने सांसद-विधायक दंपत्ति से सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। नोटिस के अनुसार, "यदि राणा दंपत्ति पर्याप्त कारण का वर्णन करने में विफल रहते हैं, तो बीएमसी उसकी अनुमति के बिना उल्लिखित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 475 ए के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा।"
बीएमसी अधिकारियों ने सोमवार दोपहर सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खार स्थित अपार्टमेंट का निरीक्षण किया था। अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया उल्लंघन लवी भवन की आठवीं मंजिल पर पाए गए जहां राणा रहते हैं।
बता दें कि इससे पहले अदालत ने भी राणा दंपत्ति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया था। दोनों को नोटिस का जवाब 18 मई को देना है। आपको बता दें कि सरकारी वकील प्रदीप घरात ने राणा दंपत्ति के ऊपर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुंबई के सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका को सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि दोनों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट क्यों न जारी किया जाए। अब राणा दंपत्ति को इस पर जवाब देना होगा।
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