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राहुल पांडेय, मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ अदालत ने नोटिस जारी किया है। दोनों को नोटिस का जवाब 18 मई को देना है। आपको बता दें कि सरकारी वकील प्रदीप घरात ने राणा दंपत्ति के ऊपर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुंबई के सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका को सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि दोनों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट क्यों न जारी किया जाए। अब राणा दंपत्ति को इस पर जवाब देना होगा।
घरात ने राणा दंपत्ति की और से मीडिया को दिए सभी बयानों को अदालत के सामने पढ़ा जिसमे उन्होंने कहा ( राणा दंपत्ति ने) कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ बदले की करवाई की क्योंकि उन्होंने उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कही थी। घरात ने उस बयान को भी अदालत के सामने रखा जिसमे नवनीत राणा ने सीएम को सीधे धमकी देते हुए कहा कि सीएम उद्धव को बीएमसी चुनाव में मुम्बई की जनता सबक सिखाएगी।
घरात ने अदालत में कहा कि चूंकि राणा दंपति ने जमानत की शर्तों के साथ साथ आदेश का उलंघन किया है, इसलिए उनकी ज़मानत की बांड भी रद्द होती है। इसलिए उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाए।
गौरतलब है कि जमानत देते हुए अदालत ने राणा दंपत्ती के सामने कई शर्ते रखी थी। जिसमे से एक शर्त यह भी थी कि मीडिया में बयान न जारी करें। जमानत मिलने के बाद नवनीत राणा को सीधे लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत और रवि राणा ने टीवी चैनलों से बातचीत की और उद्धव सरकार को आड़े हाथ लिया।
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