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हेमंत शर्मा, इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम में पदस्थ बेलदार के घर लोकायुक्त पुलिस ने 7 अगस्त 2018 को छापामार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम के बेलदार असलम खान के घर से 25 लाख नगद 1 किलो का सोने का बिस्किट सहित 60 लाख के सोने के जेवर, 21 संपत्तियों के दस्तावेज साथ ही नगर निगम की कई फाइलें भी लोकायुक्त पुलिस ने जप्त की थी।
लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के दौरान लगभग 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और जेवरात पुलिस ने बरामद किए थे। इसी दौरान असलम खान के घर से दस्तावेजों के अंदर अधिमान्यता का कार्ड भी बरामद हुआ था जिसके बाद कार्ड की जांच के लिए जनसंपर्क अधिकारी से पूछताछ की गई तो जनसंपर्क विभाग ने कार्ड नंबर से डिटेल निकाली। कार्ड कैलाश यादव के नाम से निकला था इसके बाद जनसंपर्क देहाती मानता शाखा के प्रभारी दिनेश कपूर ने हीरानंदानी पहुंचकर धारा 420 465 467 468 के तहत एफ आई आर दर्ज करवाई।
जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गाय के लिए निर्धारित कार्ड बनाया गया था और उसका गलत फायदा बेलदार लगातार उठा रहा था। जनसंपर्क विभाग के इस पत्रकार का अधिमान्य कार्ड इस्तेमाल हुआ था। इस कार्ड को भी जनसंपर्क विभाग निरस्त करने की कार्रवाई कर सकता है। वहीं रांची जनसंपर्क विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें जो भी फर्जी अधिमान्यता कार्ड रखकर घूम रहे हैं उन्हें हिदायत दी गई है।
विभाग के मुताबिक अगर जनसंपर्क का कोई भी फर्जी कार्ड इस्तमाल कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से उस फर्जी कार्ड का इस्तेमाल बंद करें अन्यथा वैधानिक कार्यवाही जनसंपर्क विभाग द्वारा की जाएगी। अब पुलिस में जनसंपर्क विभाग के द्वारा करवाई गई है, FIR के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
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