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शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब के शौकीनों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहां राज्य सरकार द्वारा नई शराब नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब प्रदेश के सुपर मार्केट में भी शराब की बिक्री होगी। इंदौर, भोपाल,जबलपुर,ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर शराब के काउंटर संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्री- परिषद ने आबकारी नीति 2022-23 और हेरिटेज मदिरा नीति 2022 को अनुमोदन दे दिया है, जिसके अंतर्गत गैरकानूनी, अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।
प्रदेश में घर-घर मिलेगी शराब
अब मध्य प्रदेश में घर-घर शराब मिलेगी, राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ सालाना आय वालों को होम बार लाइसेंस दिए जाएंगे, इसके लिए 50 हजार वार्षिक लाइसेंस फीस देनी होगी। वहीं एमपी में शराब सस्ती हो गई। विदेशी शराब के दामों में 20 फीसदी तक ड्यूटी कम होने के बाद अंग्रेजी शराब सस्ती होगी।
एक ही दुकान पर देशी-विदेशी शराब की हो सकेगी बिक्री
राज्य में दुकानें कंपोजिट होंगी और अब एक दुकान पर देशी-विदेशी दोनों शराब बिक सकेगी। 17 जिलों में चल रहे एकल समूह को पहले की तरह छोटे समूहों में परिवर्तित करने का टेंडर निकाला जाएगा। 35 जिलों मे चल रहे छोटे समूहों को रिनुअल का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अंगूर से बनी शराब को अबकारी शुल्क से छूट दी गई। जामुन से बनी शराब को बनाने की भी मंजूरी मिली है।
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