नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है, लेकिन योगी सरकार ने आर्थिक पहिये को गति देने के लिए अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने अपनी भई नई गाइडलाइन जारी की है। 15 अक्तूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई। किसी बंद कमरे में 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी है। वहीं दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजकों को नई गाइडलाइन से राहत मिल सकती है।
जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कहा गया कि प्रबंधन, जिला प्रशासन से विचार-विमर्श कर स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होग। इसके अलावा, महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ही चलना होगा।
यूपी सरकार ने की नई गाइडलाइंस की सारी बारिकी जानिए
- सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे।
- महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार होगा।
- स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को अलग से जारी की जाएगी सावधानी गाइडलाइन
- अभिभावक की लिखित सहमत से स्कूल जा सकते हैं बच्चे।
- ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए दी जाएगी प्राथमिकता।
- स्विमिंग पूल को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 15 तारीख से खोलने की अनुमति।
- कंटेनमेंट जॉन के बाहर सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स 50% दर्शकों के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षित मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति।
- 15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क को भी सशक्त खोलने की अनुमति।
- दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजनों को नई गाइडलाइन से मिल सकती है राहत।
- किसी बंद कमरे में 50% लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति।
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