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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अदालत 19 मई को अहम फैसला सुनाएगी। कटरा केशव देव मंदिर के बाल देवता श्रीकृष्ण विराजमान और छह अन्य के अगले दोस्त के रूप में रंजना अग्निहोत्री द्वारा दायर याचिका पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि मस्जिद का निर्माण कथित तौर पर मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1669-70 में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में किया गया था।
रंजना अग्निहोत्री ने खुद को श्रीकृष्ण विराजमान की मित्र होने का दावा किया है। यह मुकदमा 25 सितंबर, 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया गया था। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह मस्जिद को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
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इससे पहले, मथुरा जिला अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए पहले दायर मामले में एक पक्ष बनने के लिए अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, माथुर चतुर्वेदी परिषद और हिंदू महासभा सहित विभिन्न संगठनों द्वारा दायर मुकदमों को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य की ओर से दायर मुकदमे में कोई भी पक्षकार नहीं बन सकता। 16 अक्टूबर, 2020 को, मथुरा जिला अदालत ने 13.37 एकड़ श्री कृष्ण जन्मभूमि भूमि के स्वामित्व और मस्जिद को साइट से हटाने की मांग वाले मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया था।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दूसरा मुकदमा हिंदू सेना प्रमुख मनीष यादव ने और तीसरा पांच अन्य वादी ने दायर किया था।
सभी याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने कटरा केशव देव मंदिर के परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था।
जिला सरकारी वकील (नागरिक) संजय गौर ने 5 मई को कहा, "जैसा कि गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें समाप्त हुईं, सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर फैसला सुनाने के लिए 19 मई की तारीख तय की।"
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