नई दिल्ली: केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में अंतरराज्यीय यात्रा की भी अनुमति दे दी गई है। अब नोएडा-दिल्ली का बॉर्डर खुल जाएगा और आने-जाने वाले लोगों को किसी तरह के पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
उत्तर प्रदेश में 21 सितम्बर के बाद शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इतनी ही छूट राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों के लिए मिलेगी। इसके अलावा अनलॉक-4 के तहत कन्टेनमेंट जोन में डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी। यानी यूपी में पिछले हफ्तों की तरह अनलॉक4 में भी वीकेंड पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में 30 सितम्बर तक लागू रहेगा। सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल कालेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।
अनलॉक-4 में कब से क्या खुलेगा
- 7 सितंबर से मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा।
- 21 सितंबर 2020 से समस्त सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी।
- सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 लोग जमा हो सकते हैं। सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग भी जरूरी होगी।
- शादी विवाह संबंधित समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी।
- समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।
- नई गाइडलाइन के अनुसार सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
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