नई दिल्ली: चीनी वायरस कोरोना की वजह से देश में लंबे समय तक लॉकडाउन में रहा और फिर कई चरणों में ये अनलॉक होना शुरू हो गया है। 1 सितंबर से देश में अनलॉक का चौथा (अनलॉक-4.0) चरण शुरू होने रहा है। ऐसे में कई चीजें जो अबतक प्रतिबंधित थीं वे खुलने लगी हैं।
हालांकि, भारत द्वारा बताए गए अपवादों को छोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके पहले किए गए 3 अनलॉक में एक-एक करके परिवहन और ऑफिस-दफ्तर आदि खोल दिए थे। हालांकि नियमित तौर पर रेल सेवा अभी बंद ही है। अनलॉक-4 में भी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, अब किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल व राजनीतिक आयोजनों व कार्यक्रम में 100 व्यक्ति इकट्ठा हो सकेंगे। हालांकि यह अनुमति सुरक्षात्मक उपायों के साथ ही मिली है। इस दौरान सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी।
कार्य स्थलों में सोशल डिस्टेंस, जांच एवं स्वच्छता और बार-बार सेनेटाइजेशन करना जरूरी होगा। आरोग्य सेतु इन्सटॉल करना जरूरी होगा। व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय और राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति पुराने रोगों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
यह गाइडलाइन 30 सितंबर तक लागू रहेगी। उसके बाज अनलॉक-5 की शुरुआत होगी।
अनलॉक-4 में कब से क्या खुलेगा ?
- अनलॉक-4 में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थियेटर को खुलने की अनुमति नहीं मिली है।
- इंटरनैशनल एयर ट्रैवल को अनुमति नहीं है। एयर बबल के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जिस एयरलाइन को जिस रूट पर मंजूरी मिली है, वह जारी रहेगी।
- ओपन एयर थियेटर्स को खोलने की इजाजत मिली है। हालांकि यह नियम 21 सितंबर से लागू होगा।
- देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी 7 सितंबर से देशभर में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी।
- लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगा रखे हैं।
- 21 सितंबर 2020 से समस्त सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी।
- सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 लोग जमा हो सकते हैं। सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग भी जरूरी होगी।
- शादी विवाह संबंधित समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी।
- समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।
- नई गाइडलाइन के अनुसार सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
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