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नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तजिंदर पाल बग्गा मामले पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। बग्गा ने शनिवार को दावा किया कि पंजाब पुलिस ने बड़ी संख्या में उनके घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, 'जैसा कि वे एक आतंकवादी के साथ करते हैं।'
दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी सत्य पाल जैन ने बताया, 'पंजाब सरकार द्वारा बीते दिन (पंजाब और हरियाणा HC में) एक याचिका दायर की गई थी। मामले को मंगलवार, 10 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि यह एक अलग बेंच का मामला था। इसलिए, मामले की मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी।'
पंजाब पुलिस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर कर दिल्ली के जनकपुरी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के निर्देश देने की मांग की है।
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एएसजी ने कहा, 'मैंने कल कहा था, दिल्ली में सक्षम अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के मद्देनजर और निष्पादन के मद्देनजर, हमने बग्गा को अपनी हिरासत में लिया और उसे दिल्ली ले गए। उनका मेडिकल कराया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया और उसे घर जाने की इजाजत दे दी।' उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने आज औपचारिक रूप से कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है, लेकिन हमें 2 आवेदनों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। एक, पुलिस कमिश्नर को रोकने के लिए और दूसरा, दिल्ली और हरियाणा पुलिस को निर्देश देने के लिए कि सीसीटीवी कैमरों को संरक्षित किया जाए। मंगलवार को जब आवेदन सूचीबद्ध किए जाएंगे, हम जवाब देंगे।
वहीं, हरियाणा पुलिस का कहना है कि उन्होंने बग्गा की हिरासत दिल्ली पुलिस को सौंप दी और दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने हिरासत दी। इसलिए, हम उनके जवाब में द्विभाजन पर जवाब दाखिल करेंगे। हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, कानून के तहत जो भी आवश्यक होगा। अधिवक्ता पुनीत बाली ने यह कहा।
इसके अलावा भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त करने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि वह उनके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करेगी। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को बग्गा को दिल्ली के जनकपुरी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया, लेकिन सिटी पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। यहां उन्हें यह कहते हुए हरियाणा से राजधानी वापस लाया कि उनके पंजाब समकक्ष ने उनहें गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया।
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