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नई दिल्ली: वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू होगा। दोनों पक्षों के लोग विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। सर्वे के पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है और सुबह की मंगल आरती के बाद से ही चार नंबर गेट बंद किया गया। चार नंबर गेट के सौ मीटर के दायरे में बेरीकेट किया गया है और मीडिया को भी इसके अंदर जाने देने की इजाजत नहीं गई है। मंदिर के आसपास करीब पांच हजार सुरक्षाकर्मी लगाए गए है।
वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने घोषणा की है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण आज (14 मई से शुरू होगा)। कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने सर्वेक्षण करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि तीनों सर्वेक्षण आयुक्त अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह आज फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सर्वेक्षण शुरू करेंगे, क्योंकि वाराणसी की एक अदालत ने 17 मई तक रिपोर्ट मांगी है।
वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि वे मामले को देखेंगे। इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
सीएम योगी पहुंचे वाराणसी
आज ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होने वाला है, लेकिन उससे पहले कल सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। उन्होंने यहां पर अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आज विकास कार्यों का जायज भी लेंगे। दशाश्वमेध प्लाजा के साथ निर्माणाधीन ब्रिज का निरीक्षण भी शामिल है। सीएम के दौरे और आज ज्ञानवापी में होने वाले सर्वे को लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सर्वे से पहले सीएम योगा की काशी पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है।
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क्या है मामला
मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
गुरुवार को अपने आदेश में, जिला सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को बदलने के लिए मस्जिद समिति द्वारा एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसे उनके द्वारा ज्ञानवापी-गौरी श्रृंगार परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया था।
न्यायाधीश ने आयुक्त को सर्वेक्षण में मदद करने के लिए दो और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया और कहा कि इसे मंगलवार तक पूरा किया जाना चाहिए।
मस्जिद समिति की आपत्तियों के बीच पिछले हफ्ते सर्वेक्षण रोक दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि अधिवक्ता आयुक्त के पास परिसर के अंदर फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है। समिति ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया और उन्हें बदलने के लिए याचिका दायर की।
जिला अदालत ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि यदि परिसर के कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए चाबियां उपलब्ध नहीं हैं तो ताले तोड़े जाने चाहिए। इसने जिला अधिकारियों से सर्वेक्षण की अनुमति नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा।
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