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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 विधायकों को 5 जुलाई, 2021 से शुरू होने वाली एक साल की अवधि के लिए निलंबित करने के महाराष्ट्र विधानसभा के फैसले को रद्द कर दिया।
शीर्ष अदालत ने विधानसभा के सत्र की शेष अवधि से परे निलंबन को कानून में 'गैर-स्था' माना, जो काफी हद तक अवैध और तर्कहीन था। विधायक अब पिछले साल जुलाई में सत्र के समापन के बाद सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे।
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विधानसभा में पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
5 जुलाई, 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा के उस प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था, जिसमें सदन में कथित व्यवहार पर भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।
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