न्यूज 24, नई दिल्ली (18 अगस्त): पीएम केयर फंड में जमा हुए पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि दोनों फंड अलग हैं। कोरोना महामारी से निपटने और राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए NDRF पर्याप्त है अलग से योजना बनाने की जरूरत नहीं।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने जनहित याचिका दायर कर PM Cares Fund में जमा हुए पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष NDRF फंड में ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 17 को फैसला सुरक्षित रखा था।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पीएम केअर फण्ड का बचाव करते हुए कहा था कि पीएम केयर फंड बनाने पर रोक नहीं है। राष्ट्रीय या राज्य आपदा कोष पीएम केयर फंड या दूसरे फंड पर रोक नहीं लगाते हैं। लोग इस फंड में स्वेच्छा से दान दे सकते हैं, इसलिए सारा पैसा NDRF में ट्रांसफर करने की मांग सुनवाई योग्य नहीं है।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 46 (1)(बी) के अनुरूप, मौजूदा एवं भविष्य में प्राप्त होने वाला सारा चंदा कोविड-19 से निपटने के लिए एनडीआरएफ में डाल देना चाहिए। महामारी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना तैयार, अधिसूचित और लागू की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड में प्राप्त राशि का कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जा रहा है और इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है।
कोरोना के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2018 में बनी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष योजना पर्याप्त है। अलग से योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एनडीआरएफ फंड भी सीएसआर लाभ के लिए पात्र हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि एनडीआरएफ में कॉरपोरेट्स का योगदान नहीं होगा, क्योंकि एनडीआरएफ का योगदान सीएसआर के माध्यम से नहीं हो सकता है और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा।
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