नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 फरवरी) को सोशल मीडिया वेबसाइअ फेसबुक और व्हाट्सएप को निजता नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस आरोप के मद्देनजर लोगों की निजता को संरक्षित किया जाना चाहिए कि यूजर्स का डेटा दूसरी कंपनियों के साथ साझा किया जा रहा है।
शीर्ष अदालत ने फेसबुक और व्हाट्सएप को बताया, "आप 2-3 ट्रिलियन डॉलर कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों की निजता उनके लिए अधिक मूल्यवान है और उनकी गोपनीयता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।"
यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र ने पिछले महीने व्हाट्सएप को गोपनीयता नीति में अपने नवीनतम बदलावों को वापस लेने के लिए कहा था, एकपक्षीय परिवर्तन उचित और स्वीकार्य नहीं हैं। हालांकि, सामाजिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने दुनिया भर में अपने उपयोगकर्ताओं के बीच चिंताओं को दूर करने के प्रयास में अपनी गोपनीयता नीति को लागू करने में देरी की।
शीर्ष अदालत ने अपने नोटिस में उल्लेख किया है कि नागरिकों को अपनी गोपनीयता के नुकसान के बारे में बहुत आशंका है और वे सोचते हैं कि उनका डेटा व चैट दूसरों के साथ साझा किया जा रहा है और इसे देखा जाना चाहिए।
अदालत ने सोशल मीडिया ऐप के यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीयों के लिए गोपनीयता के खराब मानकों का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और व्हाट्सएप पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
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