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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन हड़पने के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी पर शुक्रवार को नाराजगी जताते हुए कहा कि यह न्याय का मजाक है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई ने उल्लेख किया कि आजम खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल गई है और कहा कि यह 11 मई को मामले की सुनवाई करेगा।
पीठ ने कहा, "वह (खान) एक को छोड़कर सभी मामलों में जमानत पर बाहर हैं, यह न्याय का मजाक है। हम और कुछ नहीं कहेंगे। हम बुधवार को इस पर सुनवाई करेंगे।"
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आजम खान के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परियोजना के लिए दुश्मन की संपत्ति हड़पने के मामले में खान की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, राज्य सरकार ने बाद में एक आवेदन जमा किया और नए हलफनामे के माध्यम से कुछ नए तथ्य पेश करने की अनुमति मांगी, जो गुरुवार को दायर किए गए थे।
आजम खान और अन्य के खिलाफ दुश्मन की संपत्ति को कथित रूप से हथियाने और सार्वजनिक धन में सैकड़ों करोड़ की हेराफेरी के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि विभाजन के दौरान, एक इमामुद्दीन कुरैशी पाकिस्तान गया था और उसकी जमीन को दुश्मन की संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन आजम खान ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 13.842 हेक्टेयर के भूखंड को हड़प लिया।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने फरवरी में उत्तर प्रदेश चुनावों में प्रचार करने के लिए आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अदालत से संपर्क करने के लिए कहा था।
आजम खान द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि राज्य ने हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों को अपनाया है। वह वर्तमान में रामपुर में उनके खिलाफ दर्ज भूमि हथियाने सहित कई मामलों के सिलसिले में सीतापुर जेल में बंद है।
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