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प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हालत पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि लॉकडाउन की वजह से इनके पास काम नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं। ये कैसे जीवन बसर करेंगे?
कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों पर आज शाम चार बजे तक विस्तृत आदेश पारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की दशा और उनके लिए चलाई योजनाओं पर राज्य सरकारों को एक हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मज़दूरों पर हरियाणा, दिल्ली, यूपी से जानकारी मांगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR में सामूहिक रसोई बनाई जानी चाहिए, जिससे कोई भी भूखा न रहे।
शीर्ष अदालत ने आज कहा की पिछले साल के आदेशों पर कोई पालन नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर पिछले साल अपने गांव वापस चले गए थे और वापस आ गए है, उनके लिए रोजगार या खाने पीने का साधन होना चाहिए।
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