---- विज्ञापन ----
News24
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस भी जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 19 मई को सूचीबद्ध किया। पटना उच्च न्यायालय ने सुब्रत रॉय को पेश होने और निवेशकों के निवेश पर वापसी के लिए अपनी योजना समझाने के लिए कहा था।
इससे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी शीर्ष अदालत में शिकायत की थी और अदालत के निर्देश के तहत शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए सहारा समूह के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी।
अदालत के निर्देशानुसार 31 अगस्त, 2012 तक समूह द्वारा अपने निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपये वापस करने में विफल रहने के बाद सुब्रत रॉय मुश्किल में पड़ गए थे।
रॉय, जो अंतरिम जमानत पर हैं, इस मामले में पहले ही दो साल जेल में बिता चुके हैं। बता दें कि सहारा समूह ने अभी तक निवेशकों को 9,000 करोड़ रुपये नहीं लौटाए हैं।
देश और दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले न्यूज़ 24 पर फॉलो करें न्यूज़ 24 को और डाउनलोड करे - न्यूज़ 24 की एंड्राइड एप्लिकेशन. फॉलो करें न्यूज़ 24 को फेसबुक, टेलीग्राम, गूगल न्यूज़.