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News24
नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी के तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत देते हुए 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
अदालत ने फैसला सुनाया है कि बग्गा ( मोहाली में सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं) को 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगाई थी और अब उसी आदेश को 5 जुलाई तक जारी रखने के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को अधिवक्ता पुनीत बाली ने पंजाब सरकार की तरफ से पक्ष रखा। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया कि उनकी तरफ से सीसीटीवी फुटेज को संभालकर रखा गया है। पंजाब सरकार ने कहा कि उस फुटेज को कोर्ट में पेश किया जाए।
दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि पंजाब सरकार की तरफ से दायर हेबियस कॉर्पस (habeas corpus) पेटिशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार का कोई भी पुलिस अधिकारी दिल्ली या हरियाणा पुलिस की हिरासत में है।
दरअसल, पंजाब सरकार की तरफ से बार-बार कहा जाता रहा है कि बग्गा को गिरफ्तार करने दिल्ली गई पंजाब पुलिस के जवानों को पहले दिल्ली पुलिस और फिर पंजाब आते वक्त हरियाणा पुलिस में हिरासत में लिया था। इसी वजह से पंजाब की तरफ से सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
शुक्रवार को तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर तीन राज्यों की पुलिस के बीच चूहे-बिल्ली वाला खेल देने को मिला था। पंजाब पुलिस पहले सुबह-सुबह बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार करके ले गई, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने उसको रास्ते में रोक लिया और फिर दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस ले आई।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि बग्गा के पिता ने उनके अपहरण का मामला दर्ज कराया था और पंजाब पुलिस ने उनको ले जाने से पहले दिल्ली पुलिस से किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया। हालांकि पंजाब पुलिस का कहना था कि उसकी एक टीम ने दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी।
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