के.जे.श्रीवत्सन, जयपुर: केन्द्र के कृषि कानून के जवाब में राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि विधेयकों को राज्यपाल ने रोक दिया है। राजस्थान विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधान बदलने के लिए ये विधेयक 2 नवंबर को पारित हुए थे। हालांकि राजभवन से इन विधेयकों के साथ पारित हुए महामारी विधेयक को मंजूरी मिल गई है।
यह तीन विधेयक लाई है राजस्थान सरकार:
1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
इसमें किसान के उत्पीड़न पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
2. कृषक सशक्तीकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक। इसमें संविदा खेती को लेकर कड़े प्रावधान रखे गए हैं। किसान से एमएसपी से कम पर संविदा मान्य नहीं होने, एमएसपी से कम पर करार करने को बाध्य करने पर 7 साल तक सजा और 5 लाख जुर्माने का भी है प्रावधान है।
3. आवश्यक वस्तु विशेष उपबन्ध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
इसमें सरकार कृषि जिंसों पर स्टॉक लिमिट लगा सकेगी। हालांकि केंद्र ने यह प्रावधान हटा दिया था। केंद्रीय कानूनों में संशोधन होने के कारण, इन विधेयकों के प्रावधान तब तक कानून नहीं बन सकते, जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती।
मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इन तीनों विधयेकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना लगभग नामुमकिन है। सूत्रों का कहना है कि लिहाजा इन विधेयकों का अटकना तय है।
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