फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेहान और तौसीफ को दोषी करार दिया है। इस हत्याकांड में तौसीफ को हथियार देने वाले तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को अदालत ने बरी कर दिया है। मंगलवार को केस की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बुधवार को आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब आरोपियों की सजा पर डिबेट के बाद कोर्ट 26 को दोनों को सजा सुनाएगी।
इस हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों ने गवाही दी है। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2020 की शाम को हरियाणा के वल्लभगढ़ में रह रही यूपी के हापुड़ की निकिता तोमर को तौसीफ ने रेहान के साथ मिलकर कार में अगवा करने की कोशिश की। जब निकिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने सरेआम उसे गोली मार दी। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी जिस आधार पर आरोपियों की पहचान हो गई। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया था।
मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने तमाम साक्ष्यों और सबूतों को इकट्ठा करके महज 11 दिन में ही 700 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। चार्जशीट में निकिता की सहेली समेत कुल 60 गवाह बनाए गए थे। मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ का राजनीतिक परिवार से संबंध है। तौसीफ के दादा कबीर अहमद विधायक रह चुके हैं। तौसीफ का चचेरा भाई आफताब अहमद मेवात जिले की नूंह सीट से कांग्रेस विधायक है।
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