प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सोमवार को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में देशभर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश पर फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि 9-10 नवंबर की मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर-1 दिसंबर की मध्यरात्रि तक NCR में पटाखों की बिक्री/ इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन रहेगी।
इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने देश में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर भी फैसला सुनाया। NGT ने कहा कि देश के सभी शहरों/ कस्बों में जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही, वहां भी 9-30 नवंबर तक पटाखों पर बैन रहेगा।
एनजीटी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (सेवानिवृत्त) की एक पीठ ने 5 नवंबर को आदेश जारी किया था, जिसमें वकीलों के साथ-साथ वरिष्ठ वकील राज पंजवानी और महेश जेठमलानी की सुनवाई के बाद केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वकीलों से अपील की गई थी।
पीठ ने पिछले सप्ताह गुरुवार को कहा था, "सुनवाई समाप्त हो गई है और आदेश सुरक्षित रखा गया। आदेश 9 नवंबर तक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।"
राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को एनजीटी के नोटिस
एनजीटी ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजे जाने के एक दिन बाद सुनवाई की, जहां मानकों से परे हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। NGT ने उच्च वायु प्रदूषण और चल रहे COVID-19 महामारी की दोहरी मार के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 7 नवंबर से 30 नवंबर तक की अवधि के लिए उपयोग और बिक्री पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है या नहीं, इस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।
दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लाइसेंस निलंबित
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री के लिए जारी सभी लाइसेंसों को निलंबित कर दिया और कहा कि एनजीटी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, "पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और एनजीटी के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।"
पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे बेचने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लगभग 595 किलोग्राम पटाखे बरामद किए।
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