नई दिल्ली: देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें सिर्फ 100 लोग की शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि 100 लोगों के क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार में 50 लोग के शामिल होने की मंजूरी होगी।
सरकार की तरफ से बताया गया है कि शादियों में बैंड, डीजे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, इसके साथ ही बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादियों में शामिल होने पर रोक है। ऐसे में अगर किसी ने भी इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसपर मुकदमा दर्ज होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
इसके साथ ही नोएडा प्रशासन ने भी शादियों में केवल 100 लोगों की अनुमति दी है, जोकि पहले 200 थी। विशेष रूप से शहर में कोविड-19 मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि को देखते हुए निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है।
दिल्ली में सिर्फ 50 लोग होंगे शामिल
इससे पहले, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शहर में कोरोना वायरस मामलों में तेजी के कारण मेहमानों की संख्या को कम कर दिया था। यह आदेश उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जारी किया था, जो डीडीएमए के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी कि केवल 50 लोगों को किसी भी शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।
दिल्ली सरकार ने 31 अक्टूबर को 200 व्यक्तियों के विवाह समारोहों की अनुमति दी थी। इसने पहले अनलॉक अवधि के दौरान 50 व्यक्तियों की सीमा तय की थी।
एक ऑनलाइन प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक शादी में 200 मेहमानों को अनुमति देने के आदेश को वापस लेने का फैसला किया था, क्योंकि इससे मामलों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
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