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नई दिल्ली: मुंबई की एक अदालत ने बुल्ली बाई ऐप के निर्माता नीरज बिश्नोई और दो अन्य को बुल्ली बाई मामले में जमानत दे दी है। आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एबी शर्मा ने मंगलवार को नीरज बिश्नोई, ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज सिंह को जमानत दे दी।
तीनों आरोपियों को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उन्हें हर महीने एक बार पुलिस के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया गया है।
अधिवक्ता शिवम देशमुख के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में, बिश्नोई ने दावा किया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था और समानता की मांग की, क्योंकि उनके सह-आरोपी को जमानत दे दी गई थी। सत्र न्यायालय के इस आदेश से मामले के सभी छह आरोपी जमानत लेने में सफल हो गए हैं।
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बुल्ली बाई ऐप केस
बुल्ली बाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं को "नीलामी" के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिनकी तस्वीरों को बिना अनुमति और छेड़छाड़ की गई थी। ऐप "सुल्ली डील्स" का क्लोन प्रतीत होता है, जिसने इसी तरह के विवाद को जन्म दिया था।
चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि बिश्नोई ने सबसे पहले बुल्ली बाई ऐप का लिंक अपने ट्विटर ग्रुप पर शेयर किया था और ग्रुप के सदस्य इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि इसका इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा।
जबकि कोई वास्तविक नीलामी या बिक्री नहीं थी, ऐप का उद्देश्य लक्षित महिलाओं को अपमानित करना और डराना था, जिनमें से कई सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं।
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