नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये मिल रहे हैं या फिर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के पात्रता के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस योजना के तहत अब सरकार उन्हीं किसानों के खाते में पैसा डालेगी जिनके नाम से खेत होगा।
सरकार ने साफ किया है कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन होगा। नए नियम के मुताबिक जिन लोगों ने अपने नाम से जमीन का दाखिल-खारिज नहीं कराया है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इस नियम का असर पुराने लाभार्थियों पर नहीं पडे़गा। लेकिन नए लाभार्थियों पर ये नियम लागू होगा। इसके बिना नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।
गौरतलब है कि कुछ समय से इस योजना के तहत कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके नियमों में बदलाब का फैसला किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए नए आवेदकों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लाट नंबर की भी जानकारी देनी होगी। संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों को अब अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम कराना होगा, फिर उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यानी पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप होना जरूरी है।
ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान स्मान निधि योजना का लाभ
- अगर पिता, दादा या परिवार के अन्य किसी सदस्य के नाम से जमीन है तो खेती करने वाले ऐसे किसानों को लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कोई किसान किराए पर जमीन लेकर खेती करता है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा।
- 10 हजार रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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