नई दिल्ली : 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। भले ही हमें 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति मिली थी, लेकिन इसके बाद भी देश का संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। आजादी के बाद डॉक्टर भीम रॉव अंबेडकर को देश का संविधान ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी मिली।
भीम राव अंबेडकर ने संविधान को लिखा और 4 नवंबर 1947 में इसे सभा के सामने पेश किया, जिसे सभी की सहमति से पास होने में काफी दिनों का समय लग गया। यह संविधान पूर्ण स्वराज के आधार पर बना था। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले संविधान के रूप में स्वीकार किया गया।
भारतीय संविधान की विशेषताएं
- भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया।
- 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।
- भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे।
- अगर अभी की बात की जाए तो भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद , 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
- भारतीय संविधान में अलग-अलग देशों के संविधानों के प्रावधान को उधार लिया गया है।
- जरूरत के हिसाब से वक्त-वक्त पर संशोधन भी किया गया है।
भारत के संविधान में दी गई हैं ये बातें
1- स्वतंत्रता का अधिकार
2- भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश
3- भारत में एकल नागरिकता
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