अमित कुमार, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति द्वारा देवघर के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय को गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांद दुबे की शिकायत पर विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने के लिए जारी समन पर रोक लगा दी है। दरअसल झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार समिति में शिकायत दर्ज कर दावा किया है कि झामुमो नीत झारखंड सरकार के कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें और उनके परिजनों को झूठे आपराधिक मामलों में फंसाकर बदनाम करने की साजिश रची।
इसके बाद कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक एम वी राव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस समन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। न्यायमूर्ति एल एन राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक एम वी राव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। राव ने लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति को दुबे की शिकायत पर कथित विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
याचिका में शीर्ष अदालत से लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की शिकायत पर विचार करने और देवघर के पुलिस अधीक्षक को आठ सितंबर को मौखिक साक्ष्यों के लिए समिति के समक्ष पेश होने का निर्देश देने की कार्रवाई को अवैध और असंवैधानिक करार देने का भी अनुरोध किया। शीर्ष अदालत ने लोकसभा सचिवालय (विशेषाधिकार और आचार शाखा), विशेषाधिकार समिति और दुबे को नोटिस जारी कर याचिका पर उनके जवाब मांगे हैं। पीठ में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता भी हैं। पीठ ने आदेश में कहा, 'नोटिस जारी किया जाए और चार सप्ताह में जवाब मांगा जाए।'
सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक आज समिति ने पीयूष पांडेय पर कारवाई शुरू करने के पहले समिति के अध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर ओम बिडला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद समिति ने अपनी बैठक दुबारा शुरू की। समिति की बैठक ने सर्व सम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को संविधान व संसद के कार्यों व इसकी स्वतंत्रता पर हमला बताया और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने से इंकार किया। साथ ही समिति ने पियुष पांडेय पर प्रिविलेज की कारवाई जारी रखने का फैसला किया है।
इतना ही नहीं समिति ने उच्चतम न्यायालय में एम वी राव के जाने की वजह के बारे में भी पूछने का निर्णय लिया। आज देवघर के पुलिस अधीक्षक के मेल जिसमें उन्होंने नहीं आने की वजह परमीशन नहीं मिलना बताया है उस पर भी कार्रवाई करने का फैसला लिया।
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