केजे श्रीवत्सन, जयपुरः आंतकी संगठन बब्बर खालसा के लिए पाकिस्तान से विस्फोटक सामग्री की सप्लाई मामले में कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में बाड़मेड़ विशिष्ठ अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 11 साल पहले पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान से आतंकी संगठन बब्बर खालसा के लिए आई 15 किलो आरडीएक्स,12 विदेशी पिस्टल तथा अन्य विस्फोटक सामग्री को बाड़मेर पुलिस ने पकड़कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और वह मामला 11 साल तक ट्रायल पर था। इस मामले में चार आरोपी जेल में सजा काट रहे थे, जबकि 6 जमानत पर रिहा थे।
मंगलवार को इस पूरे मामले में न्यायालय की न्यायधीश सुश्री विनीता सिंह ने विस्फोटक अधिनियम व आर्म्स एक्ट के तहत फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल इस पूरे मामले में चार अन्य आरोपी भी है जिसमें दो पाकिस्तानी कुख्यात तस्कर फोटिया व आलिया फरार जो पाकिस्तान में है।वहीं दो बब्बर खालसा के आतंकी अभी भी फरार हैं।
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