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प्रयागराज: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है, जिसमें मूलवाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। इसके साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल ना होने पर एकपक्षीय आदेश जारी करने का निर्देश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है।
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुनवाई जस्टिस सलिल कुमार राय की सिंगल बेंच में हुई।
बता दें कि मथुरा की अदालत में जन्म भूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने और उनका निस्तारण किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। इसके साथ ही मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को क्लब कर एक साथ सुनवाई किए जाने की भी मांग की गई थी।
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