नई दिल्लीः टूलकिट मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने तीन घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, जो 23 (मंगलवार) फरवरी को सुनाया जाएगा। दिशा रवि ने जमानत के लिए शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश हुए दिशा रवि के वकील ने कहा कि किसी देश विरोधी व्यक्ति के बातचीत करने से क्या हम देश विरोधी हो जाएंगे? अपनी बातें किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखना अपराध नहीं है। दिल्ली पुलिस कोई लिंक नहीं बना पा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी आंलोलन को पसंद-नापंसद कर सकते हैं। नापसंद करने का मतलब ये नहीं कि हम देशद्रोही हो गए।
दिशा रवि के वकील ने कहा कि सवाल ये है कि क्या टूलकिट अफेंसिव है। किसी भी महत्वपूर्ण मामले में किसी से बात करना अपराध नहीं। किसी से हम बात कर रहे हैं, वो देश विरोधी हैं तो उनकी सजा मुझे क्यों? 5 दिन की पुलिस रिमांड में एक बार भी आप बेंगलुरु लेकर नहीं गए। कही छापा नहीं मारा. कुछ रिकवर नहीं किया, जबकि पुलिस के मुताबिक, सब कुछ बेंगलुरु में किया गया।
दिशा रवि के वकील ने कहा कि जब भी जांच के लिए जरूरी होगा, दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा। जांच पूरी होने तक दिल्ली नहीं छोडूंगा, इसके लिए मैं शपथ पत्र देने के लिए भी तैयार हूं। 149 लोग अब तक 26 जनवरी की हिंसा में पकड़े गए हैं क्या मेरी किसी से बात हुई?
उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी तो हजारों लोग दिल्ली में आए, मैंने अगर 10 लोगों को बुलाया तो ऐसा क्या कर दिया। ट्रैक्टर रैली का ऑर्गनाइजर कौन है वो तो संयुक्त किसान मोर्चा है. क्या उन पर सेडिशन (राजद्रोह) लगाया? इससे पहले सरकारी वकील ने कोर्ट के समक्ष बताया कि दिशा रवि को शान्तनु के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। आरोपी शान्तनु को 22 तारीख को नोटिस देकर बुलाया गया है।
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