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नई दिल्ली: हरियाणा में प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने संबंधी खट्टर सरकार के कानून पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सट्टर सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के कानून की अधिसूचना हरियाणा में 2021 को ही जारी कर दी गई थी। गुरुवार को कोर्ट ने इस फैसले की समीक्षा को जरूरी माना और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है।
हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 15 जनवरी से लागू कर दिया गया था। इसकी अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी गई थी। यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार का ये फैसला योग्य लोगों के अधिकारों का हनन है। ये फैसला उन पढ़े-लिखे युवाओं के अधिकारों का हनन है जो कि अपने टैलेंट के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतन्त्र है।
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हरियाणा में निजी क्षेत्र में रोजगार क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण का नियम 15 जनवरी से लागू हो गया था। खट्टर सकरार का कहना था कि इस प्रणाली के लागू होने से निजी क्षेत्र में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इस कानून के मुताबिक, प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं, कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी पर 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर अधिनियम लागू होगा।
बता दें कि हरियाणा में बिहार, झारखंड और कई राज्यों से काम करने के लिए लोग आते हैं। इनकी तादाद 70 प्रतिशत है। हरियाणा के लोगा 30 फीसदी है। पिछले साल नवंबर में, भाजपा-जजपा सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए कानून को अधिसूचित किया था। इसमें 30,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाली नौकरियों में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
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