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News24
मुंबई: मुंबई सत्र न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर अपना फैसला बुधवार सुबह तक के लिए टाल दिया। राणा दंपत्ति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज ये पहली बार नहीं था कि जब उनकी जमानत पर फैसला न आ सका। इससे पहले भी कई बार उनकी जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया गया।
केस क्या था
नवनीत और रवि राणा को 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए धरना समाप्त कर दिया था।
शिवसेना कार्यकर्ताओं ने भी उपनगरीय खार में उस इमारत की घेराबंदी की, जहां दंपति रह रहे थे और कहा कि राणाओं को तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक कि वे मातोश्री, उनके मंदिर का अपमान करने के लिए माफी नहीं मांगते।
बाद में, मुंबई पुलिस ने राणाओं को उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की उनकी बार-बार की धमकी पर 'विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के आह्वान के बीच राणा दंपत्ति की हनुमान चालीसा की धमकी आई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे इसका समर्थन करते रहे हैं।
वहीं, अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, राणाओं ने अदालत में तर्क दिया कि केवल अपराध करने का इरादा रखने के लिए दंडनीय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का आह्वान करने से धार्मिक तनाव बढ़ सकता था, लेकिन 'मातोश्री' के बाहर इसका जाप करने का आह्वान करने से कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं होता।
पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए एसपीपी प्रदीप घरात ने राणा की दलील का खंडन करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के घर के बाहर जाप करना है उसकी सहमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि हनुमान चालीसा का जाप करना उनका अधिकार है, तो वह है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या अधिनियम कानूनी है, अनुमति और सहमति उस व्यक्ति द्वारा ली जाती है जिसके निवास पर जाप किया जाएगा।
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