नई दिल्ली: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट ले सकते हैं। ये पेमेंट वे तीन किस्तों में ले सकते हैं। बच्चों के माता-पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक तीन किस्तों में करना होगा। यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के जज एसपी शर्मा ने दिया। फैसले में कहा गया है कि यदि कोई पेरेंट्स यह फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट्स को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेज रोकी जा सकती हैं, लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। यह आदेश सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य याचिका पर दिया।
राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले प्राइवेट स्कूलों की अपील पर हाईकोर्ट का यह आदेश दिया गया है। आदेश तीन याचिकाओं पर दिया गया, जिसके माध्यम से लगभग 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। राजस्थान सरकार ने स्कूल नहीं खुलने तक फीस नहीं लेने का आदेश दिया था।
इन तीनों याचिकाओं के माध्य्म से प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार के इन आदेशों के चलते प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले पा रहे थे। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का फैसला लिया था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को 30 जून तक तीन महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश को बाद में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया था.
कोर्ट में कहा गया कि निजी स्कूल्स सीबीएसई के निर्देश से अप्रैल माह से ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज दे रहे हैं। वहीं लॉकडाउन में भी स्कूल टीचर्स को पूरा भुगतान कर रहे हैं। फीस चार्ज नहीं कर पाने से निजी स्कूलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से तो इंकार कर दिया, लेकिन स्कूलों को तीन किस्तों में भुगतान लेने की छूट दे दी है।
हालांकि राज्य सरकार के आदेश के बाद भी कई निजी स्कूल पेरेंट्स पर पूरी फीस जमा कराने का दवाब बना रहे थे। अब पेरेंट्स को केवल 70 प्रतिशत फीस ही जमा करानी होगी। वहीं यह फीस भी पेरेंट्स तीन किस्तों में जमा करा सकते हैं। अपने आदेश में कोर्ट ने इस फीस की डेट भी तय कर दी है। अभिभावकों को पहली किस्त 30 सितंबर, दूसरी 30 नवंबर और तीसरी किस्त 31 जनवरी तक जमा करानी होगी।
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