लखनऊ: बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लागू किए हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब शादी या अन्य समारोहों में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने सोमवार की सुबह टीम-11 के साथ की गई बैठक में ये निर्देश दिए हैं। बैठक में साथ ही कहा गया कि कार्यक्रमों के दौरान मेहमानों को मास्क पहनने जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा।
वहीं, आगामी पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवार केवल 5 लोगों के समूहों में ही प्रचार कर सकेंगे। सोमवार को आए इस नए आदेश से उन लोगों को काफी असुविधा हो रही है, जिनके यहां शादी है और वे पहले से ही निर्धारित संख्या से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित कर चुके हैं।
नए नियमों के अनुसार, अगर बहुमंजिला इमारत के एक फ्लोर पर कोरोना वायरस का एक भी मामला दर्ज किया जाता है, तो उस पूरी मंजिल को कंटोंमेंट जोन घोषित किया जाएगा और बीस घरों को सील कर दिया जाएगा। एक से अधिक रोगी पाए जाने पर साठ घरों को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा, लोगों की आवाजाही 14 दिनों तक प्रतिबंधित रहेगी और एक निगरानी टीम को सर्वेक्षण और जांच करने के लिए कहा जाएगा। अगर यहां पर कोई भी मामला 14 दिनों तक नहीं पाया जाता है तो रोकथाम अवधि समाप्त हो जाएगी।
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